कोलकाता: कोलकाता हाई कोर्ट ने आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल समेत दो लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मामला मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से कथित दुष्कर्म, निजी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल और उन्हें इंटरनेट पर फैलाने से जुड़ा है।
हाई कोर्ट ने हुगली के मगरा थाने की पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों के मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तुरंत जब्त किए जाएं, ताकि कथित आपत्तिजनक तस्वीरें और आगे वायरल न हों।
प्यार का झांसा देकर किया गया उत्पीड़न
छात्रा का आरोप है कि प्रेम का झांसा देकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। साथ ही उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो बिना जानकारी के रिकॉर्ड किए गए। बाद में इन्हीं के जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया और इंटरनेट पर तस्वीरें फैलाने की धमकी दी गई। इस मामले में मगरा थाने में पहले से एफआईआर दर्ज है, लेकिन अब तक पुलिस आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद नहीं कर सकी है।
अदालत में पेश किए गए सबूत
छात्रा के वकीलों ने अदालत से कहा कि जब तक ये उपकरण जब्त नहीं होंगे, तब तक तस्वीरों के गलत इस्तेमाल का खतरा बना रहेगा। वकीलों ने यह भी दावा किया कि दोनों आरोपियों ने सिर्फ इस छात्रा ही नहीं, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी प्रेमजाल में फंसाकर उनकी निजी तस्वीरें हासिल कीं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया। इस संबंध में अदालत के सामने कुछ सबूत भी पेश किए गए।
पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। इसके बाद अदालत ने पुलिस को अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट 11 अगस्त तक पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी 11 अगस्त को होगी।


