पानीपत/भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। BJP सांसद बृजभूषण पर 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण का केस चल रहा है।
बृजभूषण की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा- सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने दोषमुक्त नहीं किया है। कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं लेकिन इसे अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। केस की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। इस दौरान दिल्ली पुलिस बृजभूषण पर लगे आरोपों को लेकर दलीलें देगी।
इससे पहले 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और WFI के सस्पेंड सहायक सचिव विनोद तोमर को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने जमानत दे दी थी।
पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित अन्य नामी पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इसी साल जनवरी में धरना-प्रदर्शन की शुरुआत की थी। कई दिनों तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।
15 जून को पेश की गई थी चार्जशीट
इसके बाद 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए हैं, उन्हें अहम आधार माना गया।
बालिग पहलवानों के केस में इन धाराओं में चार्जशीट
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि 6 बालिग पहलवानों के केस में हमने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। इस केस की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
